भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत राज्य के प्रथम तीन आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया। सीएम ने पाकिस्तान से समीर सेलवानी, संजना सेलवानी और बांग्लादेश से राखी दास को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। Indian Citizenship Act
सीएम डॉ. मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा कि ये मूल रूप से विदेशी नहीं, अखण्ड भारत के हिस्सा थे। तत्कालीन सरकार के भरोसे से वहां रह गए थे। 2012 से ये सभी भारत में रह रहे हैं। इन्होंने CAA के अंतर्गत मई में आवेदन किया था। तीसरी आवेदक राखी दास बांग्लादेश से हैं। इन्हें भी आज भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। Indian Citizenship Act
बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारें उनकी सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। सीएए से हमारे परिवार के लोग हमारे पास आ रहे हैं। ये अपने धर्म को बचाने के लिए अपने मूल देश में आ रहे हैं। Indian Citizenship Act
विशेष प्रावधान मौजूद
आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिन्दू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से हैं। Indian Citizenship Act