बलौदबाजार। बलौदबाजार (Balodabazar violence) में 10 जून को हुई हिंसा और आगजनी के बाद जिला मुख्यालय में धारा 144 लगा दी गई थी। जिले के नए कलेक्टर दीपक सोनी ने इसे आगे बढ़ा दिया है। अब यह 20 जून की रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगी। पहले यह 16 जून तक लगाई गई थी।
10 जून को बलौदाबाजार में हिंसा (Balodabazar violence) भड़क गई थी। जहां सतनामी समाज के लोगों ने अपने धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन किया था। जिसके बाद यह प्रदर्शन और उग्र हो गया था।
प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पहले कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में पत्थरबाजी की फिर आग लगा दी। आग में एसपी ऑफिस में रखे कई पुराने दस्तावेज और कंप्यूटर जलकर राख हो गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सैंकड़ों गाड़ियों को जला दिया था।
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एसपी ने दिया प्रतिवेदन
आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद कलेक्ट्रेट व अन्य शासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्माचरियों समेत नगरवासियों के बीच भय का माहौल व्याप्त हो गया था। जिसके बाद असामाजिक तत्वों के द्वारा डर और आतंक का वातावरण बनाकर क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका थी। जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने 16 जून तक जिलामुख्यालय सीमा में धारा 144 लगाई थी। जिसे अब एसपी विजय अग्रवाल ने कलेक्टर को प्रतिवेदन देकर 4 दिन आगे बढ़ाने की मांग की थी।
कलेक्टर ने दी सहमति
एसपी ने कलेक्टर को दिए अपने प्रतिवेदन में कहा था कि घटनास्थल वाला इलाका काफी संवेदनशील है। वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी काम सहजता के साथ पूरे कराने के लिए धारा 144 को आगे बढ़ाना जरुरी है। इस पर कलेक्टर दीपक सोनी ने सहमति जताते हुए बलौदा बाजार नगरपालिका सीमा क्षेत्र में धारा 144 आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
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इन पर रहेगा प्रतिबंध
बता दें कि धारा 144 लागू होने के बाद अब बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में अगले आदेश तक रैली और जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा बाहरी व्यक्ति और एक ही जगह पर एक साथ चार लोगों का एकत्रित होना निषेध रहेगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति चाकू, तलवार, कुदाली, लाठी और चाकू जैसे चीजों को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं निकल सकता। केवल पुलिस वाले या सुरक्षा में तैनात अन्य कर्मी ड्यूटी के दौरान अपना हथियार रख सकते हैं।
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