भिंड। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह और उनके भाई को जिला प्रशासन ने (notice to dr govind singh) नोटिस जारी किया है। साथ ही प्रशासन ने नोटिस में 11 जून को स्पष्टीकरण देने की बात कही है।

टिकासरा की दुकानों को कोर्ट ने माना अवैध

बता दें कि, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और उनके भाई गजेंद्र सिंह (notice to dr govind singh) को ये नोटिस भिंड के भारौली रोड पर स्थित टिकासरा की दुकानों के संबंध में दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कीरतपुरा मौजा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 566 के अंश भाग पर तीन दुकानों का और लोकन्यास मथुरा सिंह स्मृति वैशपुरा के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह पुत्र मथुरा सिंह निवासी वैशपुरा के द्वारा सर्वे क्रमांक 567 के अंशभाग पर सात दुकानों का निर्माण कराया गया है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना दुकानों का निर्माण

आरोप है कि दुकानों का निर्माण बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया गया है।इसलिए जिला प्रशासन इन (notice to dr govind singh) दुकानों को अवैध मान रहा है। इसी मामले में भिंड एसडीएम कार्यालय द्वारा डॉ गोविंद सिंह को नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं नोटिस में लिखा है कि 11 जून यानी की मंगलवार को अपना पक्ष एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत करें।

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कलेक्टर कार्यालय से भी नोटिस जारी

बता दें, इसी तरह का एक नोटिस भिंड कलेक्टर कार्यालय की ओर से (notice to dr govind singh) भी जारी किया गया है।नोटिस में लिखा है कि मथुरा सिंह स्मृति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए समक्ष अनुज्ञा के दुकानों का निर्माण कराया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा जारी किए गए नोटिस में 24 जून को स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही नोटिस में स्पष्टीकरण न देने पर एक पक्षीय कार्रवाई की बात भी लिखी गई है।

हालांकि पूरे मामले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह और उनके भाई को नोटिस दिए जाने की बात स्वीकारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जवाब नहीं मिला तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।