दिल्ली (Anti Paper Leak Law)। पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। परीक्षा में गड़बड़ी पर केंद्र सरकार सख्त है। देशभर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी-नेट परीक्षा के कैंसिल होने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। हर ओर बवाल के हालात हैं। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़े कानून को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ अधिसूचित किया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। Anti Paper Leak Law
केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून को शनिवार (22 जून) से लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। लोक परीक्षा अधिनियम को ऐसे में लागू किया गया है, जब इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया गया था कि इसे कब लागू किया जाएगा।Anti Paper Leak Law
लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है। इसमें पेपर लीक करने, आंसर लीक करने से लेकर परीक्षा के नाम पर पेपर ऐंठना तक शामिल है। डमी कैंडिडेट बैठने पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।
इस कानून का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। कानून में आरोपियों को 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है।Anti Paper Leak Law