रायपुर। छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ से ज्यादा के बहुचर्चित कोयला घोटाले के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल आरोपी सुनील अग्रवाल, निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मगर जमानत के बावजूद ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के कारण निलंबित आईएएस रानू साहू को अभी जेल में ही रहना होगा।(Coal Scam)

22 जुलाई को रानू साहू को किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि, राज्य के 500 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाले के आरोप में ED ने 21 जुलाई 2022 को रानू साहू के घर दबिश देकर 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। साथ ही 11 अक्टूबर 2022 को कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उस समय कोयला परिवहन और कोल लेवी वसूली के मामले पर सैकड़ों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।(Coal Scam)

HC ने जमानत याचिका की थी खारिज

मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद रानू साहू और सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुनील अग्रवाल ने 15 फरवरी 2023 को कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस समय सुनील अग्रवाल ने मेडिकल ग्राउंड देते हुए अपने इलाज से संबंधित जमानत के लिए आवेदन लगाया था।(Coal Scam)

सफाई कर्मचारियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट लाभ समेत मिलेंगी कई सुविधाएं

सेंट्रल जेल में आधा दर्जन आरोपी बंद

ईडी ने कोयला घोटाले और लेवी वसूली के मामले पर कोयला कारोबारी इंद्रमणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, दीपेश टांक समेत कई आरोपियो को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल में अभी भी बंद हैं। पूरे मामले पर ईओडब्ल्यू ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद कई आरोपियों के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज की गई है।