भोपाल। मदरसों को लेकर मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav government) ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। अब गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिये जाने पर सरकार की ओर से कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

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आदेश में कहा गया है कि अब गैर मुस्लिम बच्चों (Mohan Yadav government) को धार्मिक शिक्षा देना गैर कानूनी है। कोई भी धार्मिक गतिविधि के लिए अब से अभिभावक की लिखित मंजूरी अनिवार्य होगी। अपने आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने संविधान की धारा 28 (3) का हवाला दिया है।

दरअसल, लंबे समय से सरकार को इसे लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जिनमें मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की बात की जा रही थीं। मामले पर बाल आयोग भी चिंता जता चुका था। स्कूल शिक्षा विभाग मदरसों के भौतिक सत्यापन के निर्देश भी दे चुका है। बता दें कि वर्तमान में करीब डेढ़ हजार मदरसे चल रहे हैं। इनमें लगभग 9 हजार हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं।

बीते दिनों विभाग को शिकायत मिली थी कि इन शिक्षण संस्थानों में उर्दू के साथ इस्लाम की शिक्षा दी जा रही थी। इन मदरसों में न ही सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और न ही एनसीआरटी की शिक्षा व्यवस्था लागू है।

पिछले महीने राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 56 मदरसों की मान्यता खत्म कर दी थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया था कि जिले में कुल 80 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें से 54 ऐसे थे जिन्हें राज्य शासन से अनुदान मिल रहा था।

इस घटना के बाद सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए थे कि वे अपने क्षेत्र में संचालित मदरसों का भौतिक निरीक्षण कराएं। इसमें उन मदरसों को चिंहित करें जो राज्य शासन के नियमों के अनुसार संचालित नहीं हो रहे हैं। इसके बाद उन सभी की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड को भेजें। शासन द्वारा ऐसे मदरसों को दी जाने वाली मदद पर तत्काल रोक लगाई जाएगी।