भोपाल। मध्य प्रदेश में कोर्ट का समन या वारंट अब ऑनलाइन तामील होगा। व्हाट्सएप, ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज पर भेजा गया वारंट और समन तामील माना जाएगा। ऐसे में व्हाट्सएप, ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज से वारंट-समन तामील कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बधाई दी।(Online Summons)
डेढ़ महीने में बनाया गया नियम
दरअसल, प्रदेश में ऑनलाइन समन वारंट भेजकर उसे तामील माने जाने वाला नियम तैयार है। नए कानून के तहत डेढ़ महीने में नियम बनाया गया। जिसके बाद अब सीधे कोर्ट से समन वारंट जारी किए जा सकेंगे। जो आरोपी, गवाह या फरियादी ई-मेल, फोन नंबर या मैसेजिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते ऑनलाइन समन उनके लिए मान्य नहीं होंगे।(Online Summons)
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थाने का स्टाफ तामील करवाएगा वारंट
ऐसे मामलों में थाने का स्टाफ वारंट समन तामील करवाएगा। इतना ही नहीं ई-मेल बाउंस बैक ना होने पर तामीली मानी जाएगी।इसके लिए गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।