मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। जहां नीट मामले (NEET 2024 Scam) में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है। साथ ही नोटिस का दो सप्ताह में जवाब भी मांगा है।
अभ्यर्थी अभिनव सिंह ने की है जांच की मांग
दरअसल, अभ्यर्थी अभिनव सिंह ने वनस्पति शास्त्र में 151 अंक मिलने पर एनटीए (NEET 2024 Scam) को चुनौती दी है। अभिनव ने एक ही सेंटर से 7 छात्र टॉप लिस्ट में आने पर गड़बड़ी के आरोप लगाकर जांच की मांग की है। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और एनटीए से जवाब मांगा है।
साय कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर
नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त
बता दें कि NEET UG 2024 में सामने आई गड़बड़ी के बाद सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और एनटीए से कहा कि NEET UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में ‘0.001 फीसदी लापरवाही’ की भी गंभीरता से जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि परीक्षा की तैयारी में देश के लाखों बच्चों ने बहुत मेहनत की है। कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकारना चाहिए। हालांकि जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन. भट्टी की वैकेशन बेंच ने माना कि कोई गड़बड़ी तो हुई है। हम उसे नजरंदाज नहीं कर सकते।