भोपाल। मध्यप्रदेश के सैंकड़ों प्राइमरी टीचरों की नौकरी पर संकट (MP Primary Teacher Job crisis) के बादल मंडरा रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने उनकी नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। DPI ने जिला शिक्षा अधिकारियों जो आदेश दिया है उसके मुताबिक 10 अगस्त 2023 के बाद से बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वालों की नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी।

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बीएड डिग्री अयोग्य

DPI ने प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री (MP Primary Teacher Job crisis) को अयोग्य बताया गया है। इसके लिए मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है।

बात दें कि मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक (MP Primary Teacher Job crisis) बनने के लिए बीएड नहीं बल्कि डीएड की डिग्री होना आवश्यक है। यदि अगस्त 2023 के बाद से किसी बीएड डिग्री धारी उम्मीदवार की प्राथमिक टीचर के रूप में भर्ती हुई है तो उसे नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

खतरे में 341 शिक्षकों की नौकरी 

जानकारी के मुताबिक लोक शिक्षण संचालनालय के इस आदेश के बाद 341 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। इस आदेश में कहा गया कि 10 अगस्त 2023 से पहले बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्तियां मान्य रहेंगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने 10 अगस्त 2023 के बाद बीएड के आधार पर नियुक्त पाने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक सप्ताह में भेजने के निर्देश दिए हैं।

25 जिलों में सेवारत

लोक शिक्षण संचालनालय ने पत्र लिखकर राज्य के 25 जिलों में सेवारत ऐसे शिक्षकों की जानकारी वहां के शिक्षा अधिकारियों से मांगी है। ये जिले आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी,सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा हैं।