भोपाल। मध्यप्रदेश में अतिथी शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एमपी की मोहन यादव सरकार ने हजारों अतिथि शिक्षकों को नए साल का तोहफा दिया है। दरअसल, अब सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षक भर्ती के दौरान अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। यह जानकारी मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की गई है। (MP Guest Teacher)
मध्यप्रदेश शासन ने राजपत्र में मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के राजपत्र में संशोधन किया है। इसी कड़ी में अब अतिथि शिक्षक को नियमित शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। भर्ती के नए नियम 2025 से लागू होंगे। इस नियम से बहुत से अतिथी शिक्षकों को फायदा होगा। (MP Guest Teacher)
बता दें कि सीधी भर्ती के दौरान प्रत्येक प्रवर्ग के लिए उपलब्ध रिक्तियों का 50 फीसदी भाग उन अतिथी शिक्षकों के लिए आरक्षित होगा, जिन्होंने कम से कम से 200 दिन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक रूप में काम किया हो।
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ये होंगी न्यूनतम शर्तें
यह आरक्षण उस समय लागू होगा जब अतिथि शिक्षक ने तीन शैक्षणिक सत्रों में से प्रत्येक में कम से कम 30 दिन काम किया हो। इसके अलावा उसने तीनों सत्रों में कुल 200 दिन पढ़ाया हो। अगर किसी वजह से अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पद भर नहीं पाते हैं तो बाकी पद अन्य योग्य अभ्यार्थियों द्वारा भरे जाएंगे।
नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र को आसानी से ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। इसके साथ ही इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसके लिए इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें, जो आपको मध्यप्रदेश राजपत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाएगा।