भोपाल।आज से तीन नए आपराधिक कानून (Indian Judicial Code)पूरे देश में लागू हो गए हैं। इसके तहत अब आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के कुछ समय बाद ही मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी हैं।
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छत्तीसगढ़ में देश की पहली एफआईआर
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 (Indian Judicial Code) के तहत देश में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर नक्सल संवेदनशील थाना रेंगाखार में कराई गई है। जानकारी के मुताबिक रेंगाखार गांव के संगम चौक के पास ट्रेक्टर के कागजात को लेकर गोलू ठाकरे और इतवारी पंचेश्वर का झगड़ा हुआ। जिसके बाद पंचेश्वर ने गोलू ठाकरे की शिकायत पुलिस में की। जिसके बाद पुलिस ने नए कानून के तहत गोलू ठाकरे के खिलाफ धारा 296, 351(ख) के तहत मामला दर्ज किया।
भोपाल के हनुमानगंज थाने में दर्ज हुआ मामला
राज्य में देर रात नया कानून लागू होते राजधानी भोपाल में इसके तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। हनुमानगंज थाने में 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान की शिकायत पर पुलिस ने नए कानून की धारा 296 के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता प्रफुल्ल चौहान ने बताया कि राजा उर्फ हरभजन ने उसके साथ गालीगलौच और मारपीट की।
नए कानून का क्रियान्वायन होने पर एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में उत्सव मनाया जाएगा। दोनों ही जगह के पुलिस थानों में जनसंवाद का कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिसमें नगर के नागरिकों को बुलाया जाएगा। जहां उन्हें नए कानून के बारे में बताया जाएगा। इस आयोजन के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। थानों में शिविर लगाए जा रहे हैं जिससे शिकायतकर्ता को कोई समस्या न हो।
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