जबलपुर। शहर निवासी अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने खुलेआम बिक्री हो रही प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन समेत अन्य को नोटिस जारी कर 22 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।(HC Notice)
प्रतिबंधित दवाइयों को नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे युवा
दरअसल, युवा पीढ़ी में नशे का क्रेज़ इस कदर हावी है कि वो प्रतिबंधित दवाइयों को नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2023 में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कई कफ सिरप के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी।(HC Notice)
कई कंपनियां भी बेखौफ होकर कर रहीं उत्पादन
जिसके बावजूद आज भी कई ऐसी कंपनियां हैं, जो बेखौफ होकर प्रतिबंधित कफ सिरप का उत्पादन कर रही हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि इसकी बाजार में खूब बिक्री हो रही है। इसका इस्तेमाल युवा नशे के लिए कर रहे हैं।(HC Notice)
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हाईकोर्ट ने डीजीपी समेत कई लोगों से मांगा जवाब
जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली के डायरेक्टर, जनरल खाद्य और औषधि प्रशासन भोपाल के ड्रग कंट्रोलर एवं डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 22 अक्टूबर को होगी।