बिलासपुर। छत्तीसगढ़ SI भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण और बड़ा आदेश सामने आया है। जिसमें चयनित कैंडिडेट्स को 90 दिनों में नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। प्लाटून कमांडर में महिलाओं की भर्ती अमान्य कर दी गई है। वहीं महिला उम्मीदवारों की जगह सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं। 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को लेने के आदेश हैं।

प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर विवादित हुई थी भर्ती प्रक्रिया। कोर्ट ने 45 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया कर 90 दिन में पूरा रिजल्ट घोषित करने के दिए आदेश दिए हैं। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट ने आदेश देते हुए यह फैसला सुनाया।