इंदौर। प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय (Akash Vijayvargiya) के खिलाफ लगभग 5 साल पहले एमजी रोड पुलिस थाने में दर्ज मामले में विशेष न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुना दिया है। इसमें आकाश समेत 10 लोगों को बरी कर दिया गया है।(Akash Vijayvargiya)
बल्लाकांड के नाम से जाना जाता है प्रकरण
विजयवर्गीय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश सिरपुरकर ने इसकी पुष्टि की है। इस प्रकरण को प्रदेशभर में बल्लाकांड के नाम से जाना जाता है। दरअसल, आकाश विजयवर्गीय पर आरोप है कि गंजी कंपाउंड क्षेत्र में जर्जर मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई के दौरान उन्होंने नगर निगम के एक अधिकारी पर बल्ला चला दिया था।(Akash Vijayvargiya)
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बयान से पलट गए थे रिपोर्ट लिखवाने वाले अधिकारी
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश देवकुमार के समक्ष चल रही थी। सुनवाई के दौरान हुए बयान में विजयवर्गीय के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने वाले निगम अधिकारी बयान से पलट गए थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि विजयवर्गीय को बल्ला चलाते हुए नहीं देखा, बल्कि उनके हाथ में बल्ला देखकर रिपोर्ट लिखवा दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले के लिए 9 सितंबर की तारीख तय की थी।