भोपाल। शहर में प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नई पहल की गई है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब से अगर कोई प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म या किताबों के लिए अनावश्यक दबाव डालता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
इस कदम को पेरेंट्स और छात्रों के हित में उठाया गया है। अक्सर प्राइवेट स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म और किताबों की खरीदारी के लिए विशेष स्थानों से खरीदने के लिए कहते हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। यह नया आदेश इसी प्रकार की मनमानी को रोकने की दिशा में एक कदम है। शिकायत मिलने पर, धारा 144 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यह निर्णय अभिभावकों को एक बड़ी राहत प्रदान करता है और स्कूलों तथा कॉलेजों को अपनी नीतियों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रेरित करता है।
कलेक्टर ने सभी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों को इस नियम का पालन करने और शैक्षणिक माहौल को स्वस्थ बनाए रखने की सलाह दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को व्यापारिक लाभ के बजाय ज्ञानार्जन का माध्यम बनाना है।