इंदौर। शहर के कुटुंब न्यायलय ने एक अनोखा फैसला लिया है। पति को पत्नी देगी हर माह 5 हज़ार रुपए।

जानिये क्या है पूरा मामला ?

दरअसल उज्जैन में रहने वाले अमन ने 2021 में नंदनी से प्रेम विवाह किया था। उसके बाद दोनों कपल इंदौर में किराये से कमरा लेकर रहने लग गए थे। नंदनी ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। अमन बेरोज़गार था इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी।

इसके चलते नंदिनी अमन को परेशान करने लगी थी। काफी समझाइश के बाद भी उसका व्यवहार नहीं बदला। अपनी पत्नी नंदनी से परेशान हो कर अमन ने अपनी पत्नी पर भरण पोषण का केस दर्ज करवाया, जिससे कुटुंब न्यायलय में उनका केस चला।

 

न्यायलय का फैसला

अमन ने कहा, ‘मैं महज 12वीं पास हूं। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था लेकिन नंदिनी की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं बेरोजगार हूं जबकि नंदिनी ब्यूटी पार्लर चलाती है। ऐसे में मुझे उससे भरण-पोषण भत्ता दिलाया जाए।’

न्यायलय ने पति की आर्थिक तंगी और पत्नी की अच्छाई को देखते हुए पति के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि पत्नी को हर महीने 5 हज़ार का भत्ता अपने पति को देना होगा।