जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, सागर कलेक्टर और बीना सीएमओ को नोटिस जारी किया है। सागर जिले के एक टिम्बर व्यापारी ने सागर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी किए गए उस नोटिस को चुनौती दी थी जिसमें गणेशोत्सव के दौरान अंडा-मांस की बिक्री पर रोक लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था।(Jabalpur High Court)
हाई कोर्ट नोटिस जारी कर मांगा जवाब
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विशाल जैन की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई की। युगलपीठ ने मुख्य सचिव, सागर कलेक्टर और बीना सीएमओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।(Jabalpur High Court)
गणेश उत्सव के दौरान जारी किया गया था नोटिफिकेशन
सागर जिले के बीना निवासी टिम्बर व्यापारी वीरेन्द्र अजमानी की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई थी।जिसमें कहा गया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी बीना ने 7 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में गणेश उत्सव के दौरान मांस-अंडे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा गया था। इसके अलावा यह भी चेतावनी दी गई थी कि आदेश के बावजूद कोई भी मांस और अंडे की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।(Jabalpur High Court)
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22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता तनिष्का अजमानी ने पैरवी करते हुए बताया कि, याचिका में कहा गया नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख ही नहीं किया गया कि किस नियम के तहत ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके अलावा इस तरह का आदेश पारित करना संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। याचिका में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, सागर कलेक्टर और बीना सीएमओ को अनावेदक बनाया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को होगी।