बिलासपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपियों की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की बेंच के फैसले से अब पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर और विधु गुप्ता समेत सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।(Petition Dismissed)
एसीबी और ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है एफआईआर
बता दें, कि शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। इन सभी आरोपियों ने एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें इन लोगों ने अपने खिलाफ की गई एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी।(Petition Dismissed)
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10 जुलाई को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
इसके लिए आरोपियों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका लगाई थी। मामले में बीते 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।