भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने गौ रक्षा पर गंभीरता दिखाते हुए बड़ा फैसला किया है। जिसको लेकर अब जल्द ही प्रदेश में गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून और सख्ती से लागू होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में रविवार को गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।(Cow Protection Law)
सिर्फ कलेक्टर कोर्ट में ही याचिका लगा सकेंगे आरोपी
गौवंश संवर्धन और सुरक्षा के नए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें आरोपियों पर 7 साल की जेल का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में आरोपी याचिका नहीं लगा पाएंगे।(Cow Protection Law)
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आरोपियों पर कार्रवाई कर सकेगी पुलिस
बता दें कि, विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया था। पारित संशोधित विधेयक के नए नियम के तहत पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर सकेगी। वहीं, नए कानून के तहत गौ तस्करी में शामिल वाहन भी जब्त किए जाएंगे।