रायपुर। प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जहां प्रदेश सरकार ने फसल बीमा से वंचित रह गए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र से सहमित मिलने के बाद फसल बीमा की तारीख बढ़ा दी है। जिसके बाद अब प्रदेश के ऋणी और अऋणी किसान 16 अगस्त तक खरीफ कृषि फसल और मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं।  जबकि पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।(Crop Insurance)

मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश

केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सीएम विष्णु देव साय और कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा और मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों के बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के ऋणी और अऋणी किसानों का मार्गदर्शन करें। साथ ही पंजीयन कराने के लिए उनसे कहें, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके।(Crop Insurance)

इन फसलों का करा सकते हैं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं। बता दें कि PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है।(Crop Insurance)

पंजीयन कराने की आखिरी तारीख

अब फसल बीमा पंजीयन की तारीख बढ़ने के बाद किसान 16 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा के लिए किसानों को अपने साथ अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और बोवनी प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना होगा। इसका बीमा किसान बैंक अथवा चॉईस सेंटर से भी करा सकते हैं।(Crop Insurance)

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किसानों को राहत देने के लिए चलाई जा रही योजना

बता दें कि, प्राकृतिक आपदाओं से खरीफ फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना चलाई जा रही है।