रायपुर। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस कर्मियों को अब तबादले के लिए किसी की सिफारिश कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन देना होगा और उसके बाद तबादला आदेश निकाला जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पुलिस कर्मियों के लिए कुछ ऐसी ही नीति बनाई जा रही है।(New Policy)
जल्द ही सबके सामने होगी नीति
प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही नीति सबके सामने होगी। नीति आने के बाद किसी भी कर्मचारी को नेता-मंत्रियों के दरवाजे पर स्थानांतरण के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसको लेकर प्रश्न काल में कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने प्रश्न किया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की मैदानी इलाकों में पदस्थापना के लिए क्या प्रावधान हैं?,(New Policy)
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नक्सल इलाकों में तीन वर्ष नौकरी के बाद पदस्थापना का प्रावधान
जिसको लेकर गृह मंत्री शर्मा ने बताया कि ऐसे पद जो उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रमोट होते है, उन्हें कम से कम तीन वर्षों के लिए नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ किया जाता है, या जिनकी उम्र 54 वर्ष से कम हैं, उनकी भी पदस्थापना का प्रावधान है। नक्सल इलाकों में तीन साल की नौकरी के बाद अन्य जिलों में पदस्थापना का प्रावधान है।(New Policy)