रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही सीएम ने शहीद जवान भरत लाल साहू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।(Sai Cabinet Decisions)
मोवा बाजार चौक नहीं, अब शहीद भरत लाल साहू चौक होगा नाम
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बीते बुधवार बीजापुर जिले के मंडीमरका के जंगल में सर्चिंग के दौरान IED ब्लास्ट की चपेट में आने से शहीद जवान भरत लाल साहू की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकार ने रायपुर के मोवा बाजार चौक का नामकरण शहीद भरत लाल साहू चौक करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं शहीद भरत लाल साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही कैबिनेट बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया।(Sai Cabinet Decisions)
किसानों के हित में सरकार का बड़ा फैसला
बैठक में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।(Sai Cabinet Decisions)
किसानों और विक्रेताओं को मिल पाएगा अधिकतम मूल्य
कृषक कल्याण निधि में मंडी बोर्ड जमा करेगा आय की 10 फीसदी राशि
संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक मंडी फीस के स्थान पर अब ‘‘मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क‘‘ शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित है। संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 फीसदी राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। जिसका उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।(Sai Cabinet Decisions)
पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्र निरस्त
वहीं, छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक देने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है। इसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आवंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र और नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल हैं।(Sai Cabinet Decisions)
वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए भूमि की जानकारी
मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आवंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी।(Sai Cabinet Decisions)
नगरीय प्रशासन मंत्री ने ली महापौर-निगमायुक्तों की बैठक, विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा
जीएसटी पर फैसला
इतना ही नहीं, मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया। जीएसटी कॉउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यय लिए जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने और पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024, 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तद्नुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।(Sai Cabinet Decisions)