भोपाल में BNSS (भारत नागरिक सुरक्षा संहिता-23) का पहला आदेश जारी हुआ। जिसमें शहर की प्रमुख जगहों पर निकलने वाले जुलूस में बीम लाइट नहीं चलेगी, साथ ही एयरपोर्ट समेत आसपास के क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू किया  गया है।(BNSS)

एडीएम ने जारी किया आदेश

बता दें कि इससे पहले धारा 144 के तहत इस तरह के आदेश जारी किए जाते थे। अब BNSS के तहत आदेश जारी किए हैं। ये आदेश एडीएम हिमांशु चंद्र ने जारी किया है। ये आदेश शहर के लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तक, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहे और करोंद चौराहे तक के लिए जारी किए गए हैं। जिसके अंतर्गत किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह और अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाइट का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।(BNSS)

हवाई पटाखों पर भी रोक

लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर तक, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहा और एयरपोर्ट से करोंद चौराहे तक किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह और अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान हवाई पटाखों  का उपयोग भी प्रतिबंधित होगा।(BNSS)

ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध

राजधानी के लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर, लालघाटी से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक एवं एयरपोर्ट से करोंद चौराहा तक के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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आदेश के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

एडीएम हिमांशु चंद्र ने आदेश में कहा कि अगर आदेश का उल्लंघन होता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।