जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने वाले आरोपी फैसल खान (28) को ऐसी अनोखी शर्त पर जमानत दी है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक महीने में दो बार (पहले और चौथे मंगलवार) भोपाल के मिसरोद थाने में हाजिरी लगानी होगी। उसे थाने में लगे तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी। इसके साथ ही भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा। (Madhya Pradesh High Court)
हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार पालीवाल ने आरोपी को 50 हजार के बॉन्ड के साथ जमानत दी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जस्टिस पालीवाल ने कहा कि आवेदक के खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वीडियो में वह उपरोक्त नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है। (Madhya Pradesh High Court)
वहीं, कोर्ट के आदेश बचाव पक्ष के वकील ने कहा, ‘आदेश बिल्कुल उचित है। कुछ लोग बहकावे और नशे में ऐसा बोल देते हैं। ऐसा ऑर्डर जब कोर्ट देती है तो इसका प्रभाव जनता और अपराधियों पर पड़ता है।’ (Madhya Pradesh High Court)
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ये है पूरा मामला
मामला इस साल मई का है। भोपाल के मिसरोद इलाके में पंचर की दुकान चलाने वाले फैसल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उसने मजाक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जिस समय वो नारे लगा रहा था पास में बैठे उसके दोस्त ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया।
बजरंगियों ने किया पुलिस के हवाले
वीडियो को देखने के बाद बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता फैसल के पास पहुंचे और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। संगठन ने उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। वीडियो में आरोपी फैसल पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी कुछ अमर्यादित टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रहा है।