नई दिल्ली | पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हैं। चुनाव से पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 दिन में तीन बार सजा हो चुकी है। ताजा मामला गैरकानूनी तरीके से निकाह का है, जिसमें उन्हें और उनकी बीवी बुशरा खान को 7 साल की सजा मिली है। इससे पहले 30 जनवरी को उन्हें सीक्रेट लेटर लीक करने के केस में 10 साल और 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल की सजा हो चुकी है।
3 फरवरी, 2024 को रावलपिंडी की अदियाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इमरान और उनकी तीसरी पत्नी बुशरा के खिलाफ इद्दत मैरिज केस में फैसला सुनाया। फैसले में शादी को अवैध या गैर इस्लामिक करार दिया गया। इस मामले में बुशरा के पूर्व पति खावर फरीद मानेका ने याचिका लगाई थी।
जिस मामले में इमरान और बुशरा को सजा हुई है, उसकी पहली खबर पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट उमर चीमा ने दी थी। ‘द न्यूज’ में 6 जनवरी, 2018 को पब्लिश इस खबर में उमर चीमा ने बताया था कि इमरान और बुशरा ने 1 जनवरी को शादी कर ली है। इसके बाद 5 मार्च को उमर चीमा ने अपनी स्टोरी में बताया कि शादी के वक्त बुशरा का इद्दत का वक्त पूरा नहीं हुआ था।बता दें उमर ने बताया की उनको इमरान गाड़ी से कुचलवाना चाहते थे।